सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर, 2024) को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उनकी कथित टिप्पणी पर मानहानि मामले में समन रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस.वी.एन. की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को श्री सिंह और श्री केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन और सत्र अदालत के समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।