राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से एक ही नगर निगम होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 2022 बिल को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में तीन के बजाय बस एक महापौर होगा। केंद्र सरकार ने संसद के बीते सत्र में ही तीनों निगमों को एक करने वाला बिल को पास कराया था।
Delhi MCD Merger : राजधानी दिल्ली में अब एक बार फिर से एक ही नगर निगम होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 बिल को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में तीन के बजाय बस एक महापौर होगा। केंद्र सरकार ने संसद के बीते सत्र में ही तीनों निगमों को एक करने वाला बिल को पास कराया था।
अधिसूचना के मुताबिक, अब दिल्ली नगर निगम के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी। संसद से पास इस अधिनियम को 18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई और इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए मंगलवार को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एकीकृत एमसीडी मंगलवार से लागू हो जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार उस पर अलग से अधिसूचना जारी करेगी। सरकार की ओर से इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां तय की जा सकती हैं।