अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को दिल्ली की विशेष अदालत ने टेरर फंडिंग के दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है। मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के दौरान मलिक कोर्ट रूम में मौजूद रहे। यासीन मलिक पर फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है।
इससे पहले मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने यासीन मलिक को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया था। वहीं मलिक ने अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत लगाए गए आरोपों समेत उस पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था।
अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 19 मई को दोषी करार दिया था। उसने एनआईए के अधिकारियों को मलिक पर जुर्माना लगाए जाने के लिए उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए थे।