Arvind Kejriwal Liquor Scam Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल जाने से बचने के लिए बड़ा दांव खेला है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला मामले में नियमित और अंतरिम दोनों तरह की जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। ईडी ने कहा कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो वे इतना जोर-शोर से प्रचार क्यों कर रहे थे। आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नियमित जमानत के लिए अर्जी दी है। फिलहाल वे 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं।
ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी-अभी कॉपी मिली है। जवाब दाखिल करने के लिए मुझे समय चाहिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ईडी ने सवाल किया कि क्या उनका स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा है? उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत जोरदार तरीके से प्रचार किया है। और अब आखिरी समय में जमानत याचिका दायर की जा रही है। उनके आचरण के कारण उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
ईडी ने किया केजरीवाल की याचिका का विरोध
ईडी की ओर से पेश हुए वकील एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर जगह प्रचार कर रहे हैं। वह कई जगहों पर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 1 जून को करेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 अलग-अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। एक नियमित जमानत के लिए और दूसरी अंतरिम जमानत के लिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया था।
दरअसल, एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मांग को खारिज करते हुए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि, 2 जून को आम आदमी पार्टी के संयोजक को सरेंडर करना होगा।
कर दिया सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इनकार
याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की अनुमति दी गई है, इसलिए यह याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों का संज्ञान लिया। कहा गया कि सीजेआई अंतरिम याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर फैसला ले सकते हैं क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।
अरविंद केजरीवाल की याचिका में क्या है?
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उनका वजन अचानक कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक हो गया है। इससे उन्हें गंभीर किडनी रोग, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। उन्होंने पीईटी-सीटी स्कैन सहित कुछ चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए अंतरिम जमानत अवधि को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वे 2 जून की बजाय 9 जून को सरेंडर करके वापस जेल जाना चाहते हैं।
कब आए जेल से बाहर?
अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 21 दिन के लिए खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया। यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इस नीति को अब खत्म कर दिया गया है। इस मामले में मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया है।